सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के क्रम में जमानत रद्द करने के लिए कुछ उदाहरणात्मक स्थितियां को बताया-

सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के क्रम में जमानत रद्द करने के लिए कुछ उदाहरणात्मक स्थितियां को बताया-

शीर्ष अदालत Supreme Court में एक जमानत पर सुनवाई के दौरान सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कुछ उदाहरणात्मक स्थितियों का उल्लेख किया जहां जमानत रद्द की जा सकती है।

सर्वोच्च अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था और दूसरे प्रतिवादी को एक सप्ताह की अवधि में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

अपीलकर्ता मामले में मुखबिर है जिसने आरोपी, सह-आरोपी और कुछ अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अपीलकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि जब उसके पिता घर जा रहे थे, तो वह आरोपी, सह-आरोपी और कुछ अन्य लोगों द्वारा गोली मारकर घायल हो गया था, जिनका हत्या का सामान्य इरादा था। घायल होने पर, अपीलकर्ता के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने खुलासा किया कि उसे आरोपी और अन्य लोगों ने गोली मारी थी। मृतक का यह बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है।

निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत आरोपी को दोषी करार दिया था।

दूसरे प्रतिवादी द्वारा सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई, जिससे अदालत ने उसे खारिज कर दिया।

दूसरे प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक जमानत याचिका दायर की गई और अदालत ने दूसरे प्रतिवादी को विशिष्ट शर्तों के अधीन एक ही विषय दिया।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक अपील में कहा-

निम्नलिखित उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ हैं जहाँ जमानत रद्द की जा सकती है

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“31. यह निःसंदेह सत्य है कि जमानत रद्द करने को निगरानी की परिस्थितियों के घटित होने तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के पास निश्चित रूप से पर्यवेक्षण की परिस्थितियों के अभाव में भी किसी अभियुक्त की जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियां और विवेकाधिकार हैं। निम्नलिखित उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ हैं जहाँ जमानत रद्द की जा सकती है :-

क) जहां जमानत देने वाली अदालत रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करते हुए पर्याप्त प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखती है न कि तुच्छ प्रकृति की।

बी) जहां जमानत देने वाली अदालत दुर्व्यवहार के शिकार या गवाहों की तुलना में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति की अनदेखी करती है, खासकर जब पीड़ित पर पद और शक्ति का प्रथम दृष्टया दुरुपयोग होता है।

सी) जहां जमानत देते समय पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आरोपी के आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

घ) जहां जमानत अस्थिर आधार पर दी गई है।

ई) जहां जमानत देने के आदेश में गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं, जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

च) जहां आरोपी के खिलाफ आरोपों की बहुत गंभीर प्रकृति को देखते हुए पहली जगह में जमानत देना उचित नहीं था, जो उसे जमानत के लिए अयोग्य बनाता है और इस तरह उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

छ) जब जमानत देने का आदेश दिए गए मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से सनकी, मनमौजी और विकृत है। ”

31. It is no doubt true that cancellation of bail cannot be limited to the occurrence of supervening circumstances. This Court certainly has the inherent powers and discretion to cancel the bail of an accused even in the absence of supervening circumstances. Following are the illustrative circumstances where the bail can be cancelled :-

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a) Where the court granting bail takes into account irrelevant material of substantial nature and not trivial nature while ignoring relevant material on record.

b) Where the court granting bail overlooks the influential position of the accused in comparison to the victim of abuse or the witnesses especially when there is prima facie misuse of position and power over the victim.

c) Where the past criminal record and conduct of the accused is completely ignored while granting bail.

d) Where bail has been granted on untenable grounds.

e) Where serious discrepancies are found in the order granting bail thereby causing prejudice to justice.

f) Where the grant of bail was not appropriate in the first place given the very serious nature of the charges against the accused which disentitles him for bail and thus cannot be justified.

g) When the order granting bail is apparently whimsical, capricious and perverse in the facts of the given case.

केस टाइटल – DEEPAK YADAV VERSUSSTATE OF U.P. & ANR..
केस नंबर – CRIMINAL APPEAL NO. 861 OF 2022
कोरम – सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली

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