सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने आरोपी अशफाक हुसैन और नौ अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर स्थानांतरण का आदेश दिया, जिन्होंने मुकदमे को उत्तर प्रदेश राज्य से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी।
आरोपियों ने कहा कि उन्हें लखनऊ में जान का खतरा है और सांप्रदायिक तनाव के माहौल के कारण निष्पक्ष सुनवाई की संभावना नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुईं।
कमलेश तिवारी की अक्टूबर 2019 में लखनऊ में चाकू और बंदूक की गोली से हत्या कर दी गई थी। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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