सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद समझौते को दर्ज करने की अनुमति है – HC

माना गया था कि गैर-जघन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या सजा के खिलाफ अपील रद्द रहती है, उसे रद्द किया जा सकता है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने दोषसिद्धि के एक के आदेश को तब रद्द कर दिया जब कार्यवाही के पक्षकारों ने दोषसिद्धि के आदेश के बाद समझौता किया और याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए अपराधों के कंपाउंडिंग की मांग की।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की बेंच ने लक्ष्मीबाई नामक महिला द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी धारा 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 448 (घर में घुसना) के लिए दंडनीय अपराधों के लिए 2011 में दोषी ठहराया था।

सेशन कोर्ट ने जून 2012 में आदेश की पुष्टि की थी। हाईकोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की थी लेकिन सजा को आंशिक रूप से संशोधित किया गया था।

जब रद्द करने की मौजूदा याचिका दायर की गई तो उच्च न्यायालय ने 2003 में बीएस जोशी बनाम हरियाणा राज्य से लेकर रामगोपाल और अन्य मध्य प्रदेश राज्य, 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर ध्यान दिया, जहां यह माना गया था कि गैर-जघन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या सजा के खिलाफ अपील रद्द रहती है, उसे रद्द किया जा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “सजा देना न्याय देने का एकमात्र तरीका नहीं है। कानूनों को समान रूप से लागू करने का सामाजिक तरीका हमेशा वैध अपवादों के अधीन होता है।”

हाईकोर्ट ने कहा-

“शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रकाश में, जो सभी इस मुद्दे से संबंधित हैं, चाहे दोषसिद्ध होने के बाद पक्षों के बीच मामला सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद इस तरह के समझौते को दर्ज करने की अनुमति दी है और मामले में प्राप्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया है, मैं इस प्रकार दायर किए गए समझौते को स्वीकार करना और याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करना उचित समझता हूं।”

केस टाइटल – लक्ष्मीबाई बनाम कर्नाटक राज्य
केस नम्बर – आपराधिक याचिका संख्या 7649 ऑफ 2022

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