केवल समाज की भावनाओं के कारण ‘जमानत के अधिकार’ से इनकार नहीं किया जा सकता – HC

केवल समाज की भावनाओं के कारण ‘जमानत के अधिकार’ से इनकार नहीं किया जा सकता – HC

केरल उच्च न्यायालय ने साइबरबुलिंग मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुजरात के एक निवासी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि आरोपी पिछले 94 दिनों से न्यायिक हिरासत में था और मामले की जांच पूरी हो चुकी है और रिकवरी हो चुकी है।

न्यायमूर्ति सी.एस. डायस की एकल पीठ ने कहा, “यह सिद्धांत कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी है। एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद, किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में जारी रखने के लिए एक मजबूत मामला बनाना होगा। केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।”

आरोपी पर आईपीसी की धारा 384 और 306 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम) की धारा 67 ए के तहत आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी और तीन अन्य लोग मृतक की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे, जो वास्तविक शिकायतकर्ता का भाई था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन बनाया था, जिसे मृतक ने डाउनलोड किया था। उक्त एप्लिकेशन का उपयोग करके आरोपी ने मृतक के फोन से पूरी सामग्री (डेटा) हैक कर ली। इसके बाद, उन्होंने मृतक की हैक की गई तस्वीरों से छेड़छाड़ की और उसकी नग्न तस्वीरें उसकी पत्नी और अन्य दोस्तों को भेज दीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी के उक्त कृत्य के कारण मृतक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

जमानत याचिका का विरोध निम्नलिखित कारणों से किया गया: मृतक के फोन से डेटा डाउनलोड करना, उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ करना और उसे ब्लैकमेल करना, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यदि जमानत दी गई, तो आरोपी द्वारा गवाहों को डराने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना थी।

उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, “अभियोजन पक्ष के आरोपों पर गौर करने पर, यह पता चलता है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित कृत्य यह है कि आरोपी नंबर 1 से 3 ने याचिकाकर्ता के इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग डेटा डाउनलोड करने के लिए किया था।”

अदालत ने कहा “मेरा निश्चित विचार है कि याचिकाकर्ता की आगे की हिरासत अनावश्यक है। इसलिए, मैं जमानत आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक हूं”।

नतीजतन, अदालत ने आरोपी को रुपये 50,000 के मुचलके पर कड़ी शर्तों के अधीन जमानत दे दी। ।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आवेदन की अनुमति दे दी।

वाद शीर्षक – अली अजित भाई कलवथर बनाम केरल राज्य
वाद नंबर – 2024/केईआर/32899

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