लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए ‘टूल किट’ का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर एजेंडा और बहस चलाना न्यायहित में घातक – HC

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इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच Lucknow Bench Allahabad High Court ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ़ मोनू को जमानत देने से इनकार करते हुए मामले के संदर्भ में मीडिया ट्रायल पर टिप्पणी की है। यह नोट करने के बाद कि दोनों पक्षों, आरोपी और पीड़िता ने सोशल मीडिया से ली गई कुछ तस्वीरों और ऑडियो विजुअल को संदर्भित किया है, न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा, “मीडिया समाज को समाचार प्रदान करने वाला है, लेकिन कभी-कभी हमने देखा है कि व्यक्तिगत विचार समाचारों पर हावी हो रहे हैं और इस प्रकार सच्चाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि हाल ही में, मीडिया हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में न्यायपालिका की पवित्रता से आगे निकल रहा है, जैसा कि जेसिका लाल, इंद्राणी मुखर्जी और आरुषि तलवार आदि के मामलों में स्पष्ट था।

पीठ ने यह भी कहा कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा ने तीन जजों की बेंच में इस मुद्दे को उठाया और बहुत गंभीर पाया और यहां तक ​​कि हितधारकों के हितों और अधिकारों को संतुलित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार किया, पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ों के संबंध में एनजीओ पीयूसीएल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच की 2014 की टिप्पणियों का हवाला दिया।जिसमे कहा गया कि मीडिया आतंकवाद के मामलों से निपट रहा है।

अदालत ने कहा कि दोषी और आरोपी के बीच महत्वपूर्ण अंतर को ‘दोषी साबित होने तक निर्दोषता का अनुमान’ और ‘उचित संदेह से परे अपराध’ के मुख्य सिद्धांतों को दांव पर लगाकर देखा जाना चाहिए।

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“मीडिया ट्रायल अपने आप जांच करने के अलावा, अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेने से पहले ही संदिग्ध के खिलाफ जनमत बनाने की ओर जाता है, परिणामस्वरूप जिस आरोपी को निर्दोष माना जाना चाहिए था, उसके साथ अपराधी जैसा सलूक होता है।

अदालत में मुकदमे से पहले मीडिया में संदिग्ध का अत्यधिक प्रचार, या तो एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए दोषी ठहराता है या आरोपी या संदिग्ध को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है जिसने निश्चित रूप से अपराध किया है। इसी कारण से जूरी सदस्यों को मीडिया के पहुंच से दूर रखा जाता था।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस संदर्भ में केएम नानावती और ओजे सिम्पसन के मामले क्लासिक उदाहरण के रूप में हैं । मीडिया ट्रायल पर टिप्पणी करते हुए।

कोर्ट ने कहा, “अब समस्या इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया द्वारा विशेष रूप से टूल किट के उपयोग से कई गुना बढ़ गई है। विभिन्न चरणों और मंचों पर, यह देखा गया है कि गैर-सूचित और एजेंडा संचालित बहसें चल रही हैं। ऐसा लगता है की मीडिया द्वारा कंगारू कोर्ट चल रहे हैं”।

श्री गोपाल चतुर्वेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

विद्वान अधिवक्‍ता श्री राकरा ने कहा है कि इस तथ्य की सराहना करते हुए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संभव नहीं थी आवेदक की स्थिति और प्रोफाइल और उसे महसूस करने के कारण उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता, उसके अलावा कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उक्त टीम का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशअधिकारी कर रहे थे।

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राज्य सरकार के तरफ से विद्वान अडिशनल अधिवक्ता जनरल श्री विनोद शाही ने कहा कि सभी के बयान जांच के दौरान घायल व्यक्तियों को यू/एस.161 सीआर.पी.सी. के रूप में दर्ज किया गया था अन्य चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए और उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान भी दर्ज किया गया। जिसका कुछ गवाहों और तथ्य के सभी गवाहों ने समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आवेदक अपने वाहन से मौके पर पहुंचा उस के पीछे अन्य वाहन जो काफी तेज गति से आ रही थी अंदर घुस गयी और प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया।

न्यायालय ने यह भी पाया कि जिला प्रशासन ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत एक उद्घोषणा जारी की थी, जो घटना की तारीख से प्रभावी थी और “न केवल आवेदक और उसके सहयोगियों पर, बल्कि आंदोलनकारी / विरोध करने वाले किसानों के लिए भी समान रूप से लागू थी। इसका पालन किसी भी पक्ष ने नहीं किया है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य अतिथि का मार्ग बदलना एक “खुला रहस्य” था, क्योंकि यह आवेदक और प्रदर्शनकारियों सहित सभी को पता था।

अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि घटना में शामिल वाहन आशीष मिश्रा के पिता के नाम पर पंजीकृत था और वह मौके से बरामद वाहन में देखा गया था, हालांकि वह इसे चलाते नहीं देखा गया था और उस पर दो गवाहों को धमकी देने का प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

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एतद्द्वारा प्रार्थी की जमानत अर्जी-आशीष मिश्रा @ मोनू खारिज किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए अवलोकन सीमित हैं जो सुनवाई के दौरान मामले के गुण दोष, जमानत के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्य आवेदन और उक्त टिप्पणियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केस टाइटल – Ashish Mishra @ Monu Versus State Of U.P.
केस नंबर – CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. – 13762 of 2021

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