सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के एक अजीबोगरीब नियम को देखकर हैरान रह गया, जिसके अनुसार किसी जिले में पंजीकृत सोसायटी की अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की पत्नी को काम करना चाहिए। कोर्ट ने इस नियम को “अत्याचारी” और “राज्य की सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक” करार दिया और राज्य से इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुलंदशहर की जिला महिला समिति के खंड 3(5)(बी)(1) की औचित्य और वैधानिकता पर यूपी राज्य से सवाल किया, जिसके तहत सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में केवल जिला मजिस्ट्रेट की पत्नी को ही नियुक्त किया जाना आवश्यक है।
कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान इस नियम को देखा, जब जस्टिस कांत ने कहा, “श्रीमती जिला मजिस्ट्रेट, देखिए…”
इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, “अगर जिला मजिस्ट्रेट महिला हो तो क्या होगा?”
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने जवाब दिया कि ऐसी स्थिति में महिला जिला मजिस्ट्रेट खुद ही अध्यक्ष बन जाएंगी। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूछा, “महिला जिला मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान कहां है?” न्यायमूर्ति कांत ने जवाब दिया, “कोई प्रावधान नहीं है।” वकील भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता पाए।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, “आप यह मान रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट हमेशा एक पुरुष होता है।” न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि नियमन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसकी पत्नी नहीं है।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, “यदि जिला मजिस्ट्रेट एक महिला आईएएस अधिकारी है, तो क्या होगा? श्रीमती जिला मजिस्ट्रेट, मैंने कभी किसी उपनियम में ऐसा कुछ नहीं देखा।” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “हमें इस पर कुछ लिखना है और हम इस पर कुछ कठोर लिखेंगे। यह बिल्कुल अत्याचारी प्रावधान है।” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “आप निर्वाचित नहीं हैं, आप चयनित नहीं हैं, आपको सिर्फ इसलिए नामित किया गया है, क्योंकि आप जिला मजिस्ट्रेट की पत्नी हैं।” याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने सरकारी भूमि की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देकर नियमन को उचित ठहराने का प्रयास किया। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि जीवनसाथी की नियुक्ति का सहारा लिए बिना सरकारी हितों की रक्षा के लिए कई वैकल्पिक तरीके उपलब्ध हैं।
न्यायालय ने कहा, “अधिकारों की रक्षा के लिए सौ अन्य तरीके हैं। सरकार इसके लिए एक समान नीति बना सकती है।” इसके बाद पीठ ने राज्य के वकील को विनियमन की “औचित्य और वैधता” पर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। मामला बुलंदशहर की जिला महिला समिति से संबंधित है, जो विधवाओं, अनाथों और अन्य हाशिए की महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने के लिए 1957 से काम कर रही है। समिति द्वारा 2022 में अपने उपनियमों में संशोधन करने के प्रयासों के बावजूद, डीएम की पत्नी को अध्यक्ष के रूप में काम करने की आवश्यकता वाले विनियमन को जारी रखा गया, जिससे कानूनी चुनौतियों को बढ़ावा मिला जो अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गए।
कोर्ट ने मामले को 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
वाद शीर्षक – सीएम जिला महिला समिति बनाम यूपी राज्य
वाद संख्या – एसएलपी (सी) संख्या 17018/2023