SC ने बॉम्बे HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

SC ने बॉम्बे HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती दी थी।

न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) में दावा किया गया कि न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिलाई गई शपथ दोषपूर्ण थी।

शुरुआत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि तुच्छ मामलों के लिए न्यायालय की सहनशीलता की एक सीमा है।

सीजेआई ने टिप्पणी की-

“सुप्रीम कोर्ट में तुच्छता की एक सीमा है। हमारे समय के एक मिनट का वित्त आदि पर प्रभाव पड़ता है…इस मामले की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में ₹1 लाख जमा करने की पूर्व शर्त है” ।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लेते समय अपना नाम लेने से पहले ‘मैं’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान की तीसरी अनुसूची का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रतिनिधियों को शपथ में आमंत्रित नहीं किया गया था।

पीठ ने कहा कि चूंकि शपथ राज्यपाल ने दिलाई थी और बाद में सदस्यता ली थी, इसलिए ऐसी आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं।

CJI चंद्रचूड़ ने अंततः आदेश में कहा-

“यह याचिकाकर्ता के लिए प्रचार पाने का एक तुच्छ प्रयास है। यह अधिक गंभीर मामलों से न्यायालय का ध्यान भटकाता है और न्यायिक जनशक्ति और संसाधनों का उपभोग करता है। ऐसी याचिकाओं को खारिज करने का समय आ गया है और इसलिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया गया है।”

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