भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी भी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार स्टाम्प अधिकारियों को नहीं है: इलाहाबाद HC

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी भी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार स्टाम्प अधिकारियों को नहीं है: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्टाम्प अधिकारियों/स्टाम्प संग्रहकर्ता को पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता हो।

याचिकाकर्ता ने न्यायलय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए के अंतर्गत प्रकरण संख्या 1226/2022 में अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), जिला-अम्बेडकर नगर द्वारा पारित दिनांक 24.01.2024 के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत दस्तावेज़ संख्या 1549/2022 के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान में 39,080/- रुपये तथा पंजीकरण शुल्क के भुगतान में 7,240/- रुपये की कमी आरोपित की गई है। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के भुगतान में कमी की राशि की वसूली के आदेश के साथ-साथ 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

न्यायालय ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम) की धारा 47-ए के तहत वसूली कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में कमी का आरोप लगाने वाले नोटिस के आधार पर शुरू की गई थी, जिसे भी रद्द कर दिया गया।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा, “इसके अलावा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता हो और किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, अधिकारी भारत स्टाम्प अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही में पंजीकरण शुल्क की कमी की वसूली के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर सकते।”

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याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) के आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित दो बिक्री विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान में कमी का आरोप लगाने वाले नोटिसों पर आधारित था। आदेश में स्टाम्प शुल्क के भुगतान में कमी और बिक्री विलेखों के लिए पंजीकरण शुल्क के लिए जुर्माना लगाया गया।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बिक्री विलेख एक धोखेबाज द्वारा निष्पादित किए गए थे, जिसके कारण उसने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई। एक चार्जशीट भी दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने बिक्री विलेखों को रद्द करने के लिए एक सिविल मुकदमा भी दायर किया, जो संपत्ति के असली मालिक के साथ समझौते के आधार पर तय किया गया था। इसके बाद, उसने स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए आवेदन किया, जिसके बाद नोटिस जारी किए गए।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि नोटिस में केवल यह कहा गया था कि “यह पता चला है कि बिक्री विलेखों में स्टाम्प शुल्क के भुगतान में कमी है।” यह तर्क दिया गया कि नोटिस में संतुष्टि के आधार के बारे में और कुछ नहीं कहा गया था कि स्टाम्प शुल्क के भुगतान में कमी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नोटिस में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान में कमी की राशि या किसी अन्य विवरण का उल्लेख तक नहीं किया गया है। चूंकि कार्यवाही उस नोटिस के आधार पर शुरू की गई थी जिसमें स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान में कमी का कोई तथ्यात्मक कथन नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा कि “इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि नोटिस में विवरण के अभाव में, नोटिस प्राप्तकर्ता नोटिस का उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सकता।”

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पीठ ने आगे कहा कि नोटिस में “कमी की राशि, बिक्री विलेख की तिथि या किसी अन्य विवरण का भी खुलासा नहीं किया गया है।”

न्यायालय ने टिप्पणी की “इसके अलावा, आरोपित आदेशों में अधिकारियों द्वारा संबंधित संपत्ति के निरीक्षण का उल्लेख है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह साबित करे कि निरीक्षण याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद किया गया था”।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में कमी का आरोप लगाने वाले नोटिस को खारिज कर दिया और कहा, “किसी भी अन्य तथ्यात्मक विवरण में जाए बिना, चूंकि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कार्यवाही उन नोटिसों के आधार पर शुरू की गई है, जो कानून में टिकने योग्य नहीं हैं, दिनांक 07.10.2022 के दो नोटिसों के अनुसरण में की गई सभी कार्यवाही और उनमें पारित आदेश कानून में टिकने योग्य नहीं हैं और उन्हें खारिज किया जाना चाहिए।”

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया।

वाद शीर्षक – बिंदु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

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