शीर्ष न्यायलय संविधान पीठ का फैसला: SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू-

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SARFAESI – THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002)

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002 सहकारी बैंकों पर भी लागू है।

“राज्य विधान और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तहत सहकारी बैंक सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 2 (1) (सी) के तहत ‘बैंक’ हैं। न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 2013 में धारा 2 (1) (ग) (iva) में ‘मल्टी -स्टेट कोऑपरेटिव बैंक’ को जोड़ने वाले SARFAESI अधिनियम में संशोधन “शक्ति का रंगबिरंगा अभ्यास” था।

न्यायालय ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत जारी 2003 की अधिसूचना को भी बरकरार रखा, जिसके द्वारा सहकारी बैंक को SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों की तलाश के लिए बैंकों की श्रेणी में लाया गया था।

पांच न्यायाधीशों की संबिधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि संसद में सहकारी बैंकों को SARFAESI अधिनियम के दायरे में लाने की विधायी क्षमता है। निर्णय में कहा गया है कि “हम पाते हैं कि सहकारी समितियों से संबंधित ‘बैंकिंग’ को सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में शामिल किया जा सकता है, और इसे SARFAESI अधिनियम में सहकारी बैंकों द्वारा वसूली के प्रावधानों को शामिल करने को अतिरिक्त समावेश नहीं कहा जा सकता है। “

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जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पांच जजों की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया है। ये पांडुरंग गणपति चौगुले और अन्य बनाम विश्वराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड मामले में फैसला दिया गया है – MSCS अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत राज्य कानून और बहु ​​राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत बैंकिंग बैंक, ‘बैंकिंग’ के संबंध में भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 से संबंधित कानून द्वारा शासित होते हैं।

सहकारी समितियों द्वारा संचालित राज्य समितियों द्वारा ‘निगमन, विनियमन और समापन’ के पहलुओं के संबंध में पंजीकृत सहकारी समितियां विशेष रूप से, उन मामलों के संबंध में जो सातवीं की सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे से बाहर हैं। भारत के संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 से संबंधित उक्त कानून द्वारा शासित है।

बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों में शामिल सहकारी बैंक धारा 5 (सी) के तहत परिभाषित ‘बैंकिंग कंपनी’ के अर्थ के भीतर आते हैं, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (क) के साथ पढ़ा जाता है, जो कि सूची I प्रविष्टि 45 से संबंधित एक कानून है। यह सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी बैंकों के ‘बैंकिंग’ के पहलू को नियंत्रित करता है।

सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुपालन के बिना किसी भी गतिविधि पर नहीं चल सकते हैं और ऐसे बैंकों के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार लागू कोई अन्य कानून सूची I की प्रविष्टि 45 में ‘बैंकिंग’ से संबंधित है और RBI अधिनियम सूची 38 की प्रविष्टि से संबंधित है।

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राज्य कानून और मल्टी- स्टेट सहकारी बैंकों के तहत सहकारी बैंक, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 2 (1) (सी) के तहत के प्रवर्तन के तहत बैंक हैं। वसूली बैंकिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है; इस प्रकार, SARFAESI अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्धारित वसूली प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45 सूची I से संबंधित कानून लागू है।

संसद में सहकारी बैंकों के संबंध में प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रवर्तन कानून 2002 की धारा 13 के तहत वसूली के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया प्रदान करने के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत विधायी क्षमता है।

‘एक मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव बैंक’ के लिए राज्य कानून के तहत पंजीकृत सहकारी बैंकों के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 28.1.2003 के अनुसार सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 2 (1) (सी) (iva) के प्रवर्तन को जोड़ने के प्रावधान, भी संविधान के विपरीत नहीं हैं।

मुद्दे पर परस्पर विरोधी फैसलों के मद्देऩजर 2015 में इस मुद्दे को संविधान पीठ को भेजा गया था। 2013 में, गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सहकारी बैंक SARFAESI अधिनियम के तहत ऋण की वसूली नहीं कर सकते हैं।

केस – CIVIL APPEAL NO. 5674 OF 2009

केस टाइटल – PANDURANG GANPATI CHAUGULE VERSUS VISHWASRAO PATIL MURGUD SAHAKARI BANK LIMITED

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