सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट – 2004 को संवैधानिक घोषित किया, हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट – 2004 को संवैधानिक घोषित किया, हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक माना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए का उल्लंघन करता है। मदरसा अधिनियम ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की,3 जिसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों में शिक्षा के मानकों, शिक्षकों की योग्यता और परीक्षाओं के संचालन को विनियमित करना था। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की संपूर्णता को रद्द कर दिया है।

मदरसों का इतिहास-

मदरसा शब्द किसी भी स्कूल या कॉलेज को संदर्भित करता है जहाँ किसी भी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मदरसों की स्थापना का इतिहास तुगलकों के शासन से जुड़ा हुआ है। पूर्व-औपनिवेशिक मदरसे दो प्रकार के थे-

(i) मकतब जो मस्जिदों से जुड़े थे और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते थे; और
(ii) मदरसे जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे और प्रचलित समाज की प्रशासनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं में योगदान देते थे।

राज्य सरकार के पास राज्य द्वारा वित्तपोषित मदरसों में कार्यरत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के लिए एक हजार छियानवे करोड़ रुपये का वार्षिक बजट है। राज्य सरकार राज्य द्वारा वित्तपोषित मदरसों के छात्रों को किताबें और दोपहर का भोजन भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, यह वेल्डिंग, मैकेनिक्स और स्टेनोग्राफी जैसे ट्रेडों को पढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त मदरसों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित करती है।

मदरसों में शैक्षणिक शिक्षा को मोटे तौर पर चार स्तरों में विभाजित किया गया है-

(i) तथानिया (प्राथमिक कक्षा I से V के बराबर);
(ii) फौकानिया (उच्च प्राथमिक कक्षा VI से VIII के बराबर);
(iii) मौलवी या मुंशी (माध्यमिक विद्यालय या दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के बराबर); और
(iv) आलिम (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की परीक्षा या बारहवीं कक्षा का प्रमाण पत्र)।

CJI डॉ डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि किसी क़ानून को केवल संविधान के भाग III या किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन या विधायी क्षमता के बिना होने के कारण ही रद्द किया जा सकता है।

ALSO READ -  सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी “न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना साहसिक कार्य लग सकता है, लेकिन इसके परिणामों की छाया लंबी और ठंडी होती है”

“इसका कारण यह है कि लोकतंत्र, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाएँ अपरिभाषित अवधारणाएँ हैं। ऐसी अवधारणाओं के उल्लंघन के लिए न्यायालयों को कानून को रद्द करने की अनुमति देना हमारे संवैधानिक न्यायनिर्णयन में अनिश्चितता का तत्व लाएगा,” न्यायालय ने कहा।

पीठ ने आगे कहा, “हाल ही में, इस न्यायालय ने स्वीकार किया है कि मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना एक तकनीकी पहलू है क्योंकि उल्लंघन का पता संविधान के स्पष्ट प्रावधानों से लगाया जाना चाहिए। इसलिए, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की वैधता को चुनौती देने में, यह दिखाया जाना चाहिए कि क़ानून धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।” न्यायालय ने इस बात की जांच की कि सामान्य विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत को किस हद तक लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णयों की एक श्रृंखला की समीक्षा की, जिसमें इस बात पर एक सूक्ष्म न्यायिक विभाजन को दर्शाया गया कि क्या संवैधानिक संशोधनों के विपरीत विधियों को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी जा सकती है।

केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में स्थापित मूल संरचना सिद्धांत ने माना कि संविधान के कुछ मूलभूत पहलुओं को संसद द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) में, खंडपीठ के बहुमत ने फैसला सुनाया कि सिद्धांत सामान्य कानून पर लागू नहीं होता है, क्योंकि क़ानून संवैधानिक संशोधनों के अधीन हैं और विधायी क्षमता की सीमाओं के भीतर रहते हैं। हालाँकि, एक उल्लेखनीय असहमति में, न्यायमूर्ति एम.एच. बेग ने तर्क दिया कि मूल संरचना वास्तव में उन विधियों पर लागू की जा सकती है यदि वे विधायी शक्ति के दायरे से बाहर हों।

ALSO READ -  सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्र पर कोई उम्मीदवार सार्वजनिक नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता

कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977) में इस स्थिति को और मजबूत किया गया, जहाँ न्यायमूर्ति एन.एल. उंटवालिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति पी.एन. शिंगल और जसवंत सिंह की सहमति वाली राय के साथ कहा कि यदि कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं तो उन्हें मूल संरचना सिद्धांत के तहत अमान्य नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ ने इसे दोहराया, उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक कोई कानून विधायी क्षमता के भीतर है और संविधान के भाग III का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक उसे ऐसी चुनौतियों से मुक्त रहना चाहिए। फिर भी मुख्य न्यायाधीश बेग ने अपनी असहमति जारी रखी, संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ संघर्ष करने वाले कानून का आकलन करने के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए तर्क दिया। कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) सहित बाद के फैसलों ने इस रुख को बरकरार रखा, लेकिन मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014) में, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर ने उच्च न्यायालयों से न्यायाधिकरणों को न्यायिक शक्ति हस्तांतरित करने की मांग करने वाले कानून की वैधता की जांच करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि नव निर्मित न्यायाधिकरण उन न्यायालयों के मानकों और विशेषताओं को बनाए रखने में विफल रहते हैं, जिनकी वे जगह लेते हैं, तो यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा।

न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) में भी सिद्धांत पर फिर से विचार किया। न्यायमूर्ति खेहर ने तर्क दिया कि मूल संरचना का उल्लंघन, एक तकनीकी दोष होते हुए भी, कानूनी दुर्बलता नहीं हो सकता है। इसके विपरीत, न्यायमूर्ति लोकुर ने बहुमत के दृष्टिकोण का समर्थन किया कि सिद्धांत को कानूनों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, कर्नाटक राज्य के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए।

अदालत ने कहा की उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि-

ALSO READ -  पीसी और पीएनडीटी एक्ट की धारा 20(3) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग जनहित में संयमित और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए : SC

a. मदरसा अधिनियम मदरसा शिक्षा प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मानक को नियंत्रित करता है;

b. मदरसा अधिनियम राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र योग्यता का वह स्तर प्राप्त करें जो उन्हें समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने और जीविकोपार्जन करने में सक्षम बनाएगा;

c. अनुच्छेद 21-ए और आरटीई अधिनियम को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। बोर्ड राज्य सरकार की मंजूरी से यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान अपने अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना अपेक्षित मानक की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें;

d. मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है और सूची III की प्रविष्टि 25 से इसका पता लगाया जा सकता है। हालांकि, मदरसा अधिनियम के प्रावधान जो उच्च शिक्षा की डिग्री, जैसे कि फाजिल और कामिल को विनियमित करने का प्रयास करते हैं, असंवैधानिक हैं क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में हैं, जिसे सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत अधिनियमित किया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च 2024 के फैसले को तदनुसार रद्द कर दिया गया है और याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाते हैं।

वाद शीर्षक – अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य।

Translate »
Scroll to Top