उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट हफ्ते में दो बार सुनवाई करे और ठीक 1 वर्ष में ट्रायल पूरा करे।
शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने 21 अक्टूबर दिन बुधवार को गुजरात में 2017 में यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत गिरफ्तार एक वकील ADVOCATE को सोशल मीडिया SOCIAL MEDIA पर आईएसआईएस ISIS की विचारधारा पर चर्चा करने, उसकी वकालत करने, प्रचार करने, व्यक्तियों की भर्ती करने और संगठन के लिए धन जुटाने के आरोपों को “गंभीर” बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। ..
इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट हफ्ते में दो बार सुनवाई करे और ठीक 1 वर्ष में ट्रायल पूरा करे।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया जस्टिस एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के फरवरी 2020 के आदेश के खिलाफ एक एसएलपी SLP पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूएपीए की धारा 13, 17, 18, 38, 39 और आईपीसी IPC की धारा 120 (बी), 121 (ए) और 125 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी FIR के संबंध में जमानत BAIL याचिका खारिज कर दी गई थी।
उच्च न्यायालय के आदेश में दर्ज एसएलपी याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप इस प्रकार हैं-
“एटीएस ATS के मानव और तकनीकी संसाधनों के माध्यम से, ज्ञान में आया कि आवेदक को आईएस / आईएसआईएस के दर्शनशास्त्र द्वारा सीरिया/इराक के सफी अरमार @ अल हिंदी और जमैका के अब्दुल्ला अल फैजल द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था। आवेदक आईएसआईएस ISIS की विचारधारा की सोशल मीडिया SOCIAL MEDIA पर चर्चा कर रहा था, वकालत कर रहा था और प्रसार कर रहा था। साथ ही आईएसआईएस ISIS की विचारधारा का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया लिंक SOCIAL MEDIA LINK को साझा कर रहा था और मूल आरोपी नंबर 1 कासिम सहित अपने कुछ दोस्तों से इसके बारे में बात कर रहा था। कुछ इंटरसेप्ट किए गए मोबाइल / व्हाट्सएप संचार में आवेदक ने उचित मूल्य में उपलब्ध होने पर पिस्तौल खरीदने के लिए और सिगरेट, सोना या पुरानी कारों की तस्करी के माध्यम से धन जुटाने के संबंध में अपनी इच्छा के बारे में बात की।
मूल आरोपी नंबर 1 अहमदाबाद AHMADABAD के सिनेगॉग में एक लोन वुल्फ हमला करने की योजना बना रहा था। आरोपी व्यक्ति ने हैदराबाद HYDERABAD के चार युवकों को बांग्लादेश BANGLADESH की सीमा पार करने के लिए समर्थन करने की कोशिश की लेकिन वे वर्ष 2014 में कलकत्ता KOLKATTA में पकड़े गए। इसलिए, आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ से कहा-
“मैं सूरत में वकालत करने वाला एक वकील हूं। मुझ पर यूएपीए UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) का आरोप लगाया गया है कि मैं पैसे के लिए आईएसआईएस के लिए लोगों की भर्ती कर रहा था। और यह केवल फेसबुक पर कुछ पोस्ट और व्हाट्सएप पर संदेशों के आधार पर है! मैं कभी सीरिया नहीं गया! मेरे पास से एक रुपया भी नहीं मिला है!”
सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा की-
“हम यूएपीए UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) के सवाल पर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि आप पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। आपके खिलाफ आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है। आपके खिलाफ सबूत हैं कि आपने एक आईएसआईएस एजेंट के रूप में काम किया है, व्हाट्सएप पर आपकी कुछ चैट दूसरे धर्मों के लोगों को मारने के बारे में लगती हैं। हमें यह मानना होगा कि इस स्तर पर इस सबूत को खारिज करने का कोई कारण नहीं है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ से जोर देकर कहा-
“मैं अब 4 साल से जेल में हूं! आरोप तय नहीं किए गए हैं! और ऐसा नहीं है कि ट्रायल जल्द ही समाप्त हो जाएगा। मुझे अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। यह विचाराधीन कैदी के तौर पर मेरे मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।”
पीठ ने गुजरात राज्य एटीएस की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता से ट्रायल में देरी के कारणों के बारे में पूछा-
एसजी तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित हर एक आदेश को चुनौती देने के आरोपी व्यक्तियों के कार्य के कारण देरी हुई थी। एसजी ने एसएलपी SLP याचिकाकर्ता के आईएसआईएस के साथ कथित संबंध के आरोपों का भी हवाला दिया।
पीठ ने अपना आदेश दिया –
“याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील, गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल SOLICITOR GENERAL को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, हम याचिकाकर्ता को जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं”
हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 25 अक्टूबर, 2017 से हिरासत में है और ट्रायल लंबी अवधि के लिए लंबित है, पीठ ने “संबंधित ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में तेजी लाने और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना सप्ताह में दो दिन सुनवाई करके इस आदेश की एक प्रति मिलने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश दिया।”
उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था-
“वर्तमान आवेदक के खिलाफ जांच पत्रों में पर्याप्त सामग्री है, जिससे प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि आवेदक ने कथित अपराध किए हैं और इसलिए, अभियोजन पक्ष ने आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कथित अपराधों की सामग्री नहीं बनाई गई है, जांच पत्रों में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा कथित अपराधों के लिए निर्धारित सजा और अधिनियम की धारा 43डी में निहित प्रावधानों पर भी विचार किया गया है। इस स्तर पर, यह न्यायालय अधिनियम की धारा 43डी(5) में निहित प्रावधानों का उल्लेख करना चाहता है, जो निम्नानुसार प्रदान करता है: (…) आवेदक के खिलाफ दायर की गई रिपोर्ट/आरोपपत्र के कागजात से, इस न्यायालय की राय है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है और इसलिए, पूर्वोक्त उपखंड में निहित प्रोविज़ो को देखते हुए, आवेदक को लंबित मुकदमे के लिए जमानत पर नहीं भेजा जा सकता है। आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक अन्य तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ट्रायल प्रारंभ करने में विलम्ब हो रहा है।
हालांकि, रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री और विद्वान लोक अभियोजक PROSECUTION द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण से, यह पता चलता है कि ट्रायल को शुरू करने में तथाकथित देरी के लिए राज्य या संबंधित ट्रायल कोर्ट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (सुप्रा) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी भी विचार, दर्शनशास्त्र की चर्चा और वकालत एक अपराध नहीं हो सकता है और यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी चर्चा या वकालत ने उत्तेजना की प्रकृति ग्रहण की है, न्यायालय को ‘स्पष्ट और वर्तमान खतरा परीक्षण’ को लागू करने की आवश्यकता है।”
“माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि ऊपर चर्चा किए गए वर्तमान मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि उपरोक्त निर्णय से वर्तमान आवेदक को कोई सहायता नहीं मिलेगी। पूर्वोक्त चर्चा से इस न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी राज्य ने आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।
आवेदक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जांच पत्रों में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है और इसलिए, के अनुसार धारा 43 डी(5) में निहित प्रावधान से आवेदक को जमानत पर नहीं भेजा जा सकता है।
इस अदालत ने कथित अपराधों के लिए निर्धारित सजा पर भी विचार किया है और प्रतिवादी राज्य ने आशंका दिखाई है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और सुनवाई के समय उपलब्ध नहीं होगा।इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम सह आवेदक के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार आवेदन खारिज किया जाता है।”
केस टाइटल – UBED AHMED @ UBAID MIRZA @ OBED MIRZA VERSUS THE STATE OF GUJARAT
Petition for Special Leave to Appeal (Crl.) No.4124/2020