सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, स्वीकृति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता Criminal Procedure Code की धारा 197 पर कानूनी स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया है।
शीर्ष न्यायालय Supreme Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad high Court के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपीलों पर निर्णय कर रहा था, जिसके द्वारा उसने आवेदनों को स्वीकार किया था तथा भारतीय दंड संहिता Indian Penal code की धारा 147, 148, 149, 307, 201, तथा 120-बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत मामले से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्ति पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित कानूनी स्थिति पर ध्यान दिया –
(i) ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में यह खुलासा न हो कि अपराध का गठन करने वाला कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था या किए जाने का दावा किया गया था। हालाँकि, बाद में प्रकाश में आने वाले तथ्य स्वीकृति की आवश्यकता को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए, यह प्रश्न कि क्या मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं, कार्यवाही के किसी भी चरण में उठ सकता है और मामले की प्रगति के दौरान यह स्वयं प्रकट हो सकता है।
(ii) ऐसे कुछ मामले भी हो सकते हैं, जहां बचाव पक्ष को यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना मंजूरी के प्रश्न पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेना संभव नहीं हो सकता है कि लोक सेवक ने जो किया, वह उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया। इसलिए, अभियुक्त के लिए यह खुला होगा कि वह अपने कर्तव्य की प्रकृति को इंगित करने के लिए मुकदमे के दौरान आवश्यक सामग्री रिकॉर्ड पर रखे और यह दर्शाए कि शिकायत किए गए कार्य उसके कर्तव्य से इस प्रकार संबंधित थे, ताकि धारा 197 सीआरपीसी के तहत संरक्षण प्राप्त किया जा सके।
(iii) मंजूरी के मुद्दे पर निर्णय करते समय, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों तक ही सीमित रहे। वह उस समय उपलब्ध सभी सामग्री को ध्यान में रख सकता है, जब ऐसा प्रश्न उठाया जाता है और न्यायालय के विचार के लिए आता है।
(iv) न्यायालयों को प्रारंभिक चरण में आपराधिक मुकदमों को समय से पहले रोकने या रद्द करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन साक्ष्यों को बहुत नुकसान हो सकता है, जिन्हें उचित ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ सकता है।
संक्षिप्त तथ्य –
2007 में, अपीलकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके भाई, जो एक शिक्षक था, की हत्या कर दी गई और उसके भाई के लगभग 4.5 वर्षीय बेटे को उक्त आरोपियों ने अपने हैंडगन से अंधाधुंध फायरिंग करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि इस घटना को उसने और कई अन्य लोगों ने देखा था। एक आरोपी की मां ने यह आरोप लगाते हुए कि अपीलकर्ता उसके बेटे को हत्या के मामले में झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है, डीआईजी, फिरोजाबाद के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि जांच दक्षिण पुलिस स्टेशन से किसी अन्य पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित की जाए।
जबकि उक्त अभियुक्त ने उच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी पर रोक प्राप्त कर ली थी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी लंबित थी और जांच जारी थी। इसके बाद, अभियुक्त की मां के अनुरोध पर जांच को स्थानांतरित कर दिया गया। अन्य अभियुक्तों ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द कर दिया और व्यथित होकर अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा, “… एक सार्वभौमिक नियम बनाना संभव नहीं है जिसे उन विविध तथ्यों और परिस्थितियों पर समान रूप से लागू किया जा सके जिनके संदर्भ में धारा 197 सीआरपीसी के तहत सुरक्षा मांगी गई है। इस तरह के समरूप मानक को निर्धारित करने का कोई भी प्रयास इस प्रावधान के आवेदन के दायरे के संबंध में अनावश्यक कठोरता पैदा करेगा।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब किसी पुलिस अधिकारी पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया जाता है, तो वह यह दावा नहीं कर सकता कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता थी, क्योंकि फर्जी मामला दर्ज करना और उससे संबंधित साक्ष्य या दस्तावेज तैयार करना किसी सरकारी अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता।
“कार्य की गुणवत्ता की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि इस तरह के कार्य और सरकारी कर्मचारी को सौंपे गए कर्तव्यों के बीच कोई उचित या तर्कसंगत संबंध नहीं है, यह दावा करने के लिए कि यह उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था या किया जाना था। केवल यह तथ्य कि आधिकारिक कर्तव्य द्वारा झूठा मामला दर्ज करने का अवसर प्रदान किया गया था, निश्चित रूप से धारा 197 सीआरपीसी को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा”, इसने कहा।
न्यायालय ने आगे कहा कि इस मामले में प्रतिवादी द्वारा किए गए किसी भी कार्य या अपराध को सुरक्षित रूप से उसके आधिकारिक कर्तव्य के दायरे से बाहर कहा जा सकता है, जो उसके अभियोजन के लिए मंजूरी के सवाल को समाप्त करता है।
“…यह स्थापित कानून है कि धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया बयान ठोस सबूत नहीं बनता है और इसका उपयोग केवल साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 के तहत विरोधाभासों और/या चूक को साबित करने के सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है”, इसने यह भी कहा।
इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे मामलों में जहां इस बात को लेकर वैध संदेह है कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं, मुकदमे की प्रगति में बाधा नहीं आनी चाहिए या अनावश्यक रूप से देरी नहीं होनी चाहिए।
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों का निपटारा किया, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट को एक वर्ष के भीतर मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।