इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपी राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं।
न्यायालय ने कहा कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव स्थापित उपनियमों के अनुसार नहीं कराए गए, जिससे एसोसिएशन के सदस्यों को लंबे समय तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया।
फैजाबाद बार एसोसिएशन फैजाबाद (अब अयोध्या) के न्यायक्षेत्र में कार्यरत एकमात्र एसोसिएशन है ने अपना आखिरी चुनाव जुलाई 2021 में कराया था, जबकि निर्वाचित गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त हो रहा है। निर्देशों और अदालती आदेशों के बावजूद नए चुनाव नहीं कराए गए।
न्यायालय ने कहा, “चुनाव न कराने से बार एसोसिएशन के सदस्यों में अशांति पैदा हो सकती है, जिससे अदालतों का कामकाज भी प्रभावित हो सकता है।”
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, “हालांकि, अभी निर्देश जारी करने के बजाय, हम यूपी बार एसोसिएशन को निर्देश देना चाहेंगे कि वह चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है। बार काउंसिल को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए और यदि उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार एसोसिएशनों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा और इससे चुनाव से संबंधित कई विवादों को रोका जा सकेगा तो उसे इस संबंध में आवश्यक आदेश/संकल्प जारी करने पर विचार करना चाहिए, जिससे यह सभी जिला बार एसोसिएशनों के लिए बाध्यकारी हो। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को इस मामले में जल्द से जल्द यानी इस आदेश के पारित होने के तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील श्री शरद पाठक, विपक्षी पक्ष संख्या 1 के विद्वान वकील श्री सुभाष चंद्र पांडे, विपक्षी पक्ष संख्या 3 के विद्वान वकील श्री जी.पी. मिश्रा, विपक्षी पक्ष संख्या 6 के विद्वान वकील श्री दिलीप कुमार पांडे और विपक्षी पक्ष संख्या 7 के विद्वान वकील श्री शैलेश पाठक जनहित याचिका संख्या 350/2024 में और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एच.जी.एस. परिहार, विद्वान वरिष्ठ वकील जिनकी सहायता श्रीमती प्रशंसा सिंह ने की पेश हुए।
यह मामला दो परस्पर जुड़े मामलों से उपजा है। याचिकाकर्ताओं ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनाव में देरी हो चुकी है और चुनाव कराने के पिछले प्रयासों में कई मुद्दे थे।
फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अपने सचिव के माध्यम से दूसरा मामला दायर किया, जिसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (यूपी बार काउंसिल) के निर्देशों को चुनौती दी गई और चुनाव प्रक्रिया की शर्तों को स्पष्ट करने की मांग की गई।
न्यायालय ने इस “विचित्र स्थिति” पर ध्यान दिया क्योंकि उपनियमों के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, लेकिन चुनाव के लिए उक्त अधिसूचना में, जिसे कभी चुनौती नहीं दी गई, गवर्निंग काउंसिल के चुनाव के लिए केवल दिसंबर, 2023 तक चुनाव होने थे।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब है कि “नए चुनाव होंगे और नव निर्वाचित गवर्निंग काउंसिल यानी दिसंबर में निर्वाचित होने वाली गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।”
न्यायालय ने निर्देश दिया कि “हम यह भी आदेश देते हैं कि एल्डर्स कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 (जिसे आगे ‘नियम, 2015’ कहा जाएगा) और ‘एक बार एक वोट’ के सिद्धांत का अक्षरशः पालन करेगी।”
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के लिए कानून के अनुसार चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उक्त प्रक्रिया पूरी हो जाए और चुनाव हो जाएं और दिसंबर, 2024 तक परिणाम घोषित हो जाएं और उसके तुरंत बाद नव निर्वाचित पदाधिकारी शपथ ले लें।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।
वाद शीर्षक – दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ यू.पी. एवं अन्य।