सीनियर न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आरोपी पति को माना हत्यारा और सुनाई सिर्फ 5 वर्ष की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने जज को किया बरखाश्त,

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सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ न्यायाधीश से पूछा, आप धारा 302 और 498A (दहेज उत्पीड़न) ऐसे शब्द हैं जिसे आप जानते हैं फिर भी आप दोषसिद्धि को 304A में बदल देते हैं-

मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ न्यायाधीश Senior Judge को अपनी पत्नी को मिट्टी के तेल से आग लगाने और दहेज के लिए आग लगाने के लिए दोषी व्यक्ति को सिर्फ पांच साल की जेल की सजा देने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था।

क्या था मामला –

सुप्रीम कोर्ट ने लीना दीक्षित की रिट याचिका writ petition को खारिज कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण-न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, मरने से पहले घायल महिला की अंतिम घोषणा, चिकित्सा साक्ष्य और मिट्टी के तेल की उपस्थिति के संबंध में फोरेंसिक निष्कर्ष का उपयोग करते हुए, राज्य की उच्च न्यायिक सेवा Higher Judicial Services में सीधी भर्ती दीक्षित ने उस व्यक्ति को हत्या का दोषी घोषित किया था। उसने पांच साल की सजा देने का अजीब फैसला किया, भले ही आईपीसी IPC की धारा 302 के तहत हत्या के लिए सजा या तो मौत की सजा थी या जेल में जीवन।

जब अपराध की गंभीरता और सजा में नरमी के बीच असंगति स्पष्ट हो गई, तो उसने अनाधिकृत रूप से अपने फैसले की समीक्षा की और सजा को 304ए में संशोधित किया, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा थी। इसके विपरीत, 304बी में दहेज हत्या के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था।

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वरिष्ठ जज दीक्षित ने बार-बार दावा किया कि न्यायमूर्ति ललित, न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति एस धूलिया की पीठ के सामने “पहली और एकमात्र गलती के लिए, वह बर्खास्त होने के लायक नहीं थीं”।

हालांकि, बेंच ने कहा, “आप एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं, मध्य स्तर के न्यायिक अधिकारी हैं, जिसके पास उच्च न्यायालय की मंजूरी से किसी को मौत की सजा देने का अधिकार है। आप किसी को हत्या का दोषी पाए जाने के बाद 5 साल की सजा कैसे दे सकते हैं? उसके बाद, आप दोषसिद्धि को 304A में बदल देते हैं, इस मुद्दे की परवाह किए बिना कि क्या आपके पास अपने निर्णय की समीक्षा करने या बदलने का अधिकार है।

IPC के धारा 302 और 498A (दहेज उत्पीड़न) ऐसे शब्द हैं जिनसे आप परिचित हैं।” बेंच ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

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