पत्नी को जलाकर सेक्रेट प्लेस पर दफ़नाने का आरोपी पति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार किया- जानिए पुरे केस को विस्तार से

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Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अपनी पत्नी को जलाने और फिर उसे एक Secrete Place गुप्त स्थान पर खरीदने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।

A criminal case was lodged on the aforesaid information bearing First Information Report No.308 of 2013 in Police Station- Itaunja, Lucknow under Sections 498-A, 304-B, 201 I.P.C. and Section 3/4 D.P. Act

न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि पति के कृत्य ने उसके क्रूर लालच और हृदयहीनता को दिखाया।

न्यायलय ने केस Prahlad Singh Bhati Vs. NCT, Delhi and another सर्वोच्च न्यायलय का सज्ञान लिया।

In the case of Prahlad Singh Bhati Vs. NCT, Delhi and another – (2001 4 SCC 280), Hon’ble the Supreme Court has held some parameters for grant of bail.

इस मामले में बताया जाता है कि शादी के तुरंत बाद पीड़िता के खिलाफ प्रताड़ना शुरू हो गई थी। दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाने के कारण उसके पति और ससुराल वाले उसकी जमकर पिटाई करते थे।

आगे आरोप है कि पीड़िता की हत्या कर चुपके से दफना दिया गया। पुलिस ने मृतक के परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने बाद में मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की।

उच्च्च न्यायलय ने टिप्पणी की कि पति अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता था और दहेज की मांग करता था। अदालत के अनुसार, तथ्य यह है कि महिला के परिवार को उसकी मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया गया था, यह भी आपराधिक इरादे को इंगित करता है।

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मामले के तथ्यों को देखने के बाद, बेंच ने फैसला सुनाया कि यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया और उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

In the aforesaid circumstances, the application for release of bail does not deserves to be allowed, accordingly, the same is hereby rejected.

केस टाइटल – बबलू बनाम यूपी राज्य
केस नंबर – CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. – 12245 of 2019

कोरम – न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव

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