जाति आधारित योजनाओं को बीपीएल व्यक्तियों तक बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर विचार करते हुए ‘खुद को अक्षम’ पाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि राज्य सहायता कार्यक्रमों को सभी गरीब नागरिकों को उनकी जाति या समुदाय से परे समान रूप से प्रदान करने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के कारण वह ‘अक्षम’ है।

लखनऊ खंडपीठ ने दोहराया कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से लक्षित लाभार्थी उन्मुख योजना की मौजूदा नीति या कानून में बदलाव की मांग करना, अन्य सभी समुदायों/जातियों के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) लोगों को भी लागू करना नीतिगत मामला है, जिसका एकमात्र अधिकार क्षेत्र कार्यपालिका या विधायिका का है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, “इस याचिका को दायर करने के पीछे चाहे जो भी उद्देश्य हो, उठाए गए मुद्दे कार्यपालिका/विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि वे नीतिगत मामलों से जुड़े हैं, जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को कार्यपालिका/विधायिका के समक्ष इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम ऐसे मामलों में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर विचार करते हुए खुद को अक्षम पाते हैं।”

श्री एस.एन. शुक्ला और श्री जी.एन. पांडे, याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सुना गया जिन्होंने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, ए.एस.जी. श्री सुधांशु चौहान, प्रतिवादी संख्या 3, 4 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील और श्री वी.पी. नाग, राज्य/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी वकील को सुना गया।

उपर्युक्त संबंध में याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 के शब्दों पर जोर दिया है और कहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है और आग्रह किया है कि चूंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 स्पष्ट रूप से राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश देता है, इसलिए राज्य को आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए, और न केवल लोगों के बीच बल्कि स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

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इस प्रकार, उनका तर्क यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के तहत राज्य की आर्थिक सहायता से वंचित करना, इन योजनाओं की पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों/परिवारों को, केवल जाति/समुदाय के आधार पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन है और इस तरह, संविधान के अनुच्छेद 13 के मद्देनजर इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आग्रह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा, अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए लाभार्थी उन्मुख योजनाओं द्वारा समान पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले गरीब सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की जा रही राज्य सहायता से इनकार करना संविधान की प्रस्तावना के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 और 38 में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के भी विपरीत है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि मौजूदा लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का लाभ विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले अन्य सभी समुदायों/जातियों के व्यक्तियों को भी दिया जाना चाहिए जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों के लिए लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

हालांकि, राज्य ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी कई सरकारी योजनाएं हैं, जो जाति के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पहले से ही लाभ पहुंचा रही हैं।

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न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिका का एकमात्र उद्देश्य यह था कि सभी राज्य सहायता के प्रावधान जाति/समुदाय के आधार पर न होकर केवल आर्थिक मानदंडों पर आधारित होने चाहिए। न्यायलय ने निर्णय को दिनांक 29.05.2024 को आरक्षित किया और 5.07.2024 को निर्णय सुनाया।

न्यायालय ने टिप्पणी की, “हालांकि, पूरी याचिका में या इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए निवेदन में, न तो कोई प्रयास किया गया और न ही इस न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत की गई कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों के लिए पहले से मौजूद किस योजना का विस्तार याचिकाकर्ता इस न्यायालय से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों तक करना चाहता है और यह कि उक्त योजना किस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए लाभदायक है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों के लिए नहीं या वर्तमान रिट किस प्रकार अनुरक्षणीय हो सकती है, जो मुख्य रूप से नीति या नियम बनाने के लिए परमादेश जारी करने की मांग करती है, जो कि अनिवार्य रूप से कार्यपालिका/विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है, जैसा भी मामला हो।”

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।

वाद शीर्षक – सत्य नारायण शुक्ला एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।
वाद संख्या – तटस्थ उद्धरण संख्या – 2024 AHC-LKO 45640-DB

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