केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि यदि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार करते हैं, भले ही वे आश्वस्त हों कि विवाह विफल हो गया है, तो यह क्रूरता होगी।
न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सोफी जोसेफ की बेंच के अनुसार अगर अदालत को यकीन है कि शादी विफल हो गई है, लेकिन पति या पत्नी आपसी तलाक के लिए सहमति रोक रहे हैं तो अदालत इसे क्रूरता मान सकती है।
इस मामले में पत्नी ने पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री को क्रूरता के आधार पर चुनौती दी थी।
पति के अधिवक्ता ने कहा कि पत्नी झगड़ालू थी और पत्नी के कुछ हस्तलिखित नोट प्रतिदिन अनुसूची में उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किए। इस सिलसिले में दलील दी गई कि अगर वह शेड्यूल से भटकती हैं तो काफी परेशान हो जाती हैं.
पति द्वारा प्रस्तुत किया गया कि पत्नी को व्यक्तित्व विकार था और इस वजह से विवाह बिगड़ गया।
दूसरी ओर, पत्नी ने प्रस्तुत किया कि पति ने उसकी गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक रूप से उसका समर्थन नहीं किया और किसी भी गलत काम से भी इनकार किया।
सबमिशन सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि दंपति ने कभी भी कोई भावनात्मक बंधन या कोई अंतरंगता विकसित नहीं की। अदालत ने आगे कहा कि दंपति अपनी शादी की शुरुआत से ही असंगत जीवन जी रहे थे।
अदालत ने चिकित्सा प्रमाण की कमी के कारण पत्नी के कथित व्यवहार विकार के बारे में पति के तर्क पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि पत्नी के आचरण ने रिश्ते के बिगड़ने में योगदान दिया हो सकता है।
बेंच ने यह भी कहा कि दंपति 2017 से अलग रह रहे हैं और फैसला सुनाया कि फैमिली कोर्ट ने तलाक देने में कोई गलती नहीं की।
The Apex Court in Naveen Kohli v. Neelu Kohli [(2006) 4 SCC 558], opined that if the parties cannot live together on account of obvious differences, one of the parties is adamant and callous in attitude for having divorce on mutual consent, such attitude can be treated as the cause of mental cruelty to other spouses.
बच्चे की कस्टडी को लेकर पति की अपील के बारे में कोर्ट ने कहा कि पति ने बच्चे को पालने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, इसलिए बच्चे को मां के पास ही रहना चाहिए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति मुलाकात के अधिकार के लिए या नई याचिका दायर करने के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
केस टाइटल – बीना एमएस बनाम शिनो जी बाबू
केस नंबर – MAT.अपील संख्या 43/2020
कोरम – न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक न्यायमूर्ति सोफी जोसेफ