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SC ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल संसद को ही धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना विवाह के लिए एक समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी जो एक वकील और राजनेता हैं। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने किया।

याचिका में दावा किया गया है कि कई मुकदमों के साथ परस्पर विरोधी विचारों की संभावना से बचने के लिए इसे दायर किया गया है। स्थानांतरण की याचिका मूल रूप से 26 अक्टूबर, 2020 को दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित विवाह आयु में अंतर पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है। पुरुषों को 21 वर्ष की आयु में विवाह करने की अनुमति है जबकि महिलाओं को 18 वर्ष की आयु में अनुमति है।

याचिका में विशेष रूप से

  • भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 – धारा 60(1)
  • पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 – सेक्शन 3(1)
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 – धारा 4(सी)
  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 – धारा 5 (iii) और
  • बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 – धारा 2 (ए)।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह भेद “… पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ कानूनी और वास्तविक असमानता को बढ़ावा देता है, और वैश्विक रुझानों के बिल्कुल खिलाफ है”।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि ये प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाने हैं क्योंकि यह भेदभावपूर्ण रूढ़ियों को मजबूत करता है। इसलिए, वे क्रमशः अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत समानता के अधिकार, भेदभाव के निषेध के अधिकार और जीवन की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया।

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मुख्य बिन्दु-

  • क्या विवाह की आयु में अंतर को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हैं?
  • क्या विवाह की आयु में अंतर को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण हैं?

5 अप्रैल 2020 को रजिस्ट्रार द्वारा संघ को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था।

29 जून 2021 को, न्यायालय ने विवाह पात्रता के लिए अलग-अलग आयु निर्धारित करने वाले प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और इसे स्थानांतरण याचिका के साथ जोड़ दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मुद्दे पर फैसला संसद को करना चाहिए, न कि सर्वोच्च न्यायालय को।

वाद शीर्षक – अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया
वाद संख्या – टी.पी.(सी) 1249-1250/2020

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