SC ने झारखंड में 26 हजार Assistant Teacher की नियुक्ति को लेकर दिया अहम आदेश, बिना अनुमति के नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं करें प्रकाशित –

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सर्वोच्च अदालत ने झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों Assistant Teacher की नियुक्ति परीक्षा को लेकर अहम आदेश पारित किया है।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं प्रकाशित करें।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया कि बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के नियुक्ति परीक्षा के परिणाम प्रकाशित न करें।

शीर्ष कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट यानी Teacher Eligibility Test (TET) परीक्षा या सीटेट (CTET) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिसंबर, 2023 में झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया था।

जानकारी हो की अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका लगाने वाले प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए कहा कि झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (JTET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं संथाली, खोरठा, नागपुरी आदि का ज्ञान है, क्योंकि, उन्होंने इन पत्रों की परीक्षा पास की है।

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ज्ञात हो की दूसरी तरफ सीटेट (CTET) अभ्यर्थियों के पास ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान नहीं है। उनकी नियुक्ति जब झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में होगी तो उन्हें राज्य की क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी और इसके साथ ही यह राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में निर्धारित की है और तब तक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई है।

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