Supreme Court

राजद्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा

Sedition Law Hearing: राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इस आधार पर बड़ी पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र की मांग ठुकरा दी कि संसद दंड संहिता के प्रावधानों को फिर से लागू कर रही है।

केंद्र सरकार ने पेश किए तीन नए विधेयक-

इससे पहले कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई केंद्र के यह कहने के बाद एक मई को टाल दी थी कि सरकार दंडात्मक प्रावधान की पुन: समीक्षा पर परामर्श के अग्रिम चरण में है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 11 अगस्त को औपनिवेशिक काल के इन कानूनों को बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आईपीसी (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEAct) की जगह लेने के लिए लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए। इसमें राजद्रोह कानून को रद्द करने और अपराध की व्यापक परिभाषा के साथ नए प्रावधान लागू करने की बात की गई है।

पिछले वर्ष निष्प्रभावी हो चुका है राजद्रोह कानून-

पिछले वर्ष 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए आईपीसी की धारा 124A को अंतरिम तौर पर निष्प्रभावी बना दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज न हों और जो मुकदमे पहले से लंबित हैं, उनमें भी अदालती कार्रवाई रोक दी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा करने की अनुमति दी थी। साथ ही कहा था कि जब तक सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।

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सुनवाई के दौरान सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने विचार किया कि प्रस्तावित पांच न्यायाधीशों की पीठ इस पर विचार कर सकती है कि क्या केदार नाथ मामले में आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) की संवैधानिकता को बरकरार रखने वाले पहले के फैसले पर सात सदस्यीय न्यायाधीशों बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

1962 में संविधान पीठ ने केदार नाथ सिंह मामले में धारा 124ए की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि राज्य को उन ताकतों से सुरक्षा की जरूरत है, जो इसकी सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालना चाहते हैं। दंड प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ से अनुरोध किया कि मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजे बिना याचिकाओं के समूह को सीधे सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए। अदालत संसद के कानून का इंतजार नहीं कर सकती।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (IPC) संशोधन विधेयक गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए लंबित है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 11 अगस्त को संसद के समक्ष पेश किया गया था, इसमें ब्रिटिश युग की दंड संहिता में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, जो सीआरपीसी को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है, के साथ गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के विचार के लिए भेजा गया था। नए कोड में, ‘देशद्रोह’ शब्द गायब है, लेकिन धारा 150 के तहत इसी तरह के अपराध को इसकी जगह मिल गई है।

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पिछले साल 11 मई को, एक अग्रणी आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के संबंध में सभी चल रही जांच को निलंबित करते हुए, कोई भी एफआईआर दर्ज करने या कोई भी कठोर कदम उठाने से परहेज करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपनी प्रथमदृष्टया टिप्पणी में कहा था कि आईपीसी की धारा 124ए की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है, और इसका उद्देश्य उस समय के लिए था जब यह देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। मई में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमन ने शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई संसद के मानसून सत्र के बाद निर्धारित करने का आग्रह किया था।

अगले महीने, विधि आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में, राजद्रोह से निपटने वाले दंडात्मक प्रावधान को बनाए रखने की वकालत करते हुए कहा था कि “औपनिवेशिक विरासत” इसे निरस्त करने के लिए वैध आधार नहीं है। पैनल ने आईपीसी की धारा I24ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए मॉडल दिशानिर्देशों की सिफारिश की और कहा कि प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने के लिए संशोधन पेश किए जा सकते हैं।

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