सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने याचिकाकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत विधिवत निगमित एक कंपनी है, ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) और (12) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत विधिवत निगमित एक कंपनी है, ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) और (12) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, ताकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए 27 दिसंबर 2009 और 11 फरवरी 2010 के समझौतों में निर्धारित मध्यस्थता खंड के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सके।
मामला संक्षेप में-
मामला यह है कि उसने फ्लोरिडा, यूएसए के सर्किट कोर्ट द्वारा 5 मई 2010 को पारित एक डिक्री के अनुसरण में 8 जून 2010 को सार्वजनिक नीलामी में क्रायोबैंक इंटरनेशनल, इंक की संपत्ति खरीदी है। जिसके बाद, उसके पक्ष में एक शीर्षक प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें क्रायोबैंक यूएसए की सभी मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की खरीद को प्रमाणित किया गया था। इसके आधार पर, याचिकाकर्ता ने क्रायोबैंक यूएसए के जूते में कदम रखने का दावा किया है।
सीजेआई. डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मध्यस्थता याचिका संख्या 15/2018 पर सुनवाई करते हुए कहा की जैसा भी हो, चूंकि 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रार्थना पर विचार करने के चरण में न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहना पड़ता है (धारा 11 की उपधारा (6-ए) के अनुसार), इसलिए हमारे लिए इस मुद्दे पर गहराई से विचार करना उचित नहीं होगा।
याचिकाकर्ता का मामला यह है कि लाइसेंस समझौते के तहत, प्रतिवादी क्रायोबैंक के बौद्धिक संपदा Intellectual Property अधिकारों का उपयोग करने के हकदार थे, जिसमें प्रतिवादी कंपनी में शेयर जारी करना शामिल था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने क्रायोबैंक यूएसए के जूते में कदम रखा, और इस तथ्य को प्रतिवादी कंपनी ने विभिन्न पत्राचारों में स्वीकार किया। हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता की माँग पूरी नहीं हुई, इसलिए 29.09.2017 के नोटिस के माध्यम से मध्यस्थता खंड को लागू करना पड़ा।
खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एआईआर 1962 एससी 1810 में यह माना गया कि अनुबंध का असाइनमेंट अधिकारों या उसके तहत दायित्वों में से किसी एक के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप हो सकता है। लेकिन असाइनमेंट के इन दो वर्गों के बीच एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अंतर है।
एक नियम के रूप में, अनुबंध के तहत दायित्वों को वादा करने वाले की सहमति के बिना असाइन नहीं किया जा सकता है, और जब ऐसी सहमति दी जाती है, तो यह वास्तव में एक नवीकरण होता है जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों का प्रतिस्थापन होता है।
दूसरी ओर, अनुबंध के तहत अधिकार तब तक असाइन करने योग्य होते हैं जब तक कि अनुबंध अपनी प्रकृति में व्यक्तिगत न हो, या अधिकार कानून के तहत या पक्षों के बीच किसी समझौते के तहत असाइन करने में असमर्थ हों।
डीएलएफ पावर लिमिटेड बनाम मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, 2016 एससीसी ऑनलाइन बॉम 5069 में खरदाह कंपनी (सुप्रा) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि अनुबंध में मध्यस्थता समझौता एक लाभ है जिसे मुख्य अनुबंध के साथ या अन्यथा भी सौंपा जा सकता है।
जैसा भी हो, चूंकि 1996 अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रार्थना पर विचार करने के चरण में न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहना पड़ता है (धारा 11 की उपधारा (6-ए) के अनुसार), इसलिए हमारे लिए इस मुद्दे पर गहराई से विचार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस पर मध्यस्थ द्वारा पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचार किया जा सकता है। खासकर तब, जब लाइसेंस समझौते और शेयर सदस्यता समझौते में मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व विवाद में नहीं है।
कोर्ट ने कहा की इसलिए, हम इस मामले को पक्षों के बीच विवाद पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित करना उचित समझते हैं।
अदालत ने साथ ही साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने विवाद की मध्यस्थता के संबंध में किसी भी पक्ष के दावे की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। सभी विवाद और दलीलें पक्षों के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उठाने के लिए खुली हैं।
उपरोक्त के अधीन, सभी लंबित आवेदनों सहित याचिका, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।
वाद शीर्षक – लाइफफोर्स क्रायोबैंक साइंसेज इंक बनाम क्रायोविवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।