वर्चुअल कोर्ट में महिला के साथ “अनुचित” दशा में पाये जाने को लेकर वकील पर हाईकोर्ट ने लगाया प्रैक्टिस पर रोक, किया निलंबित-

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महिला के साथ अंतरंग मुद्रा वकील के वीडियो के वायरल होने पर पीठ ने मंगलवार को कहा था कि अदालत इस तरह के कार्य पर मूकदर्शक बनकर जोखिम नहीं उठा सकती है।

हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट में एक महिला के साथ कथित “अनुचित” दशा में पाये जाने को लेकर वकील को निलंबित कर दिया।

वकील की अमर्यादित वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते वकील के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया है।

न्यायमूर्ति पी.एन. प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता ने न्यायमूर्ति जी के इलांथिरैया की अदालत में हुई घटना को लेकर कहा, “अदालती कार्यवाही के दौरान इस तरह की बेशर्म अश्लीलता को अदालत मूकदर्शक की तरह नहीं देख सकती।”

महिला के साथ अंतरंग मुद्रा में दिखे वकील

बता दें कि वकील की प्रैक्टिस पर भी रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक काउंसिल ने अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक संथाना कृष्णन को देश की सभी अदालतों में वकालत करने से प्रतिबंधि लगा दिया है। वीडियो के मुताबिक, सोमवार को जब एकल जज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हो रही थी तब वकील संथाना एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दिये। यह वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया।

न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता ने पुलिस की सीबी-सीआईडी ​​विंग को मामला दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने और 23 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायाधीशों ने तमिलनाडु बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वकील के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

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इंटरनेट से हटाने के निर्देश– 

महिला के साथ अंतरंग मुद्रा वकील के वीडियो के वायरल होने पर पीठ ने मंगलवार को कहा था कि अदालत इस तरह के कार्य पर मूकदर्शक बनकर जोखिम नहीं उठा सकती है।” वहीं वीडियो के तेजी से वायरल होने को लेकर चेन्‍नै पुलिस कमिश्‍नर को वीडियो के सर्कुलेशन को रुकवाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कहा कि इसे इंटरनेट से भी हटाया जाये।

कोर्ट ने कहा कि वह हाइब्रिड मोड में सुनवाई पर पुनिर्वचार की सोच रहे हैं। कार्यकारी मुख्‍य न्‍यायाधीश इस संबंध में फैसला करेंगे।

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