उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण सभी चीज़ों पर अपना भरपूर असर दिखाया है लेकिन आपको बतादें कि इस संक्रमण का प्रभाव पंचायत चुनाव पर नहीं पड़ेगा न ही उन्हें टाला जायेगा। इस बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की मांग पर याचिका दायर होने बाद उसे ख़ारिज किया है। ख़बरों की माने तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता जारी कर दी है और अब चुनावों पर रोकथाम सही नहीं हैं। लेकिन सरकार से सही बचाव सही बचाव कार्य करने को कहा है ताकी इस महामारी से बचा जा सके।
चुनाव प्रचार न करने का आदेश देने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी ने दिया। याची अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय व सौम्या आनंद दूबे का कहना था कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है। इससे भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।