महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

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मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को भ्रस्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और बॉम्बे हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है। लेकिन यहां से भी उनको कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने लगे भ्रष्टाचार के आरोप को रद्द करने और कठोर कार्रवाई से राहत पाने की मांग की थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है ।


कोर्ट ने अनिल देशमुख पर सीबीआई द्वारा कठोर कार्रवाई किये जाने से राहत पाने की याचिका को भी ख़ारिजकर दिया है. और कोर्ट ने उनको निर्देश दिया है कि वे मुकदमें में आवश्यकता पड़ने पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा अपील कर सकते हैं। अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रूपए की वसूली का लक्ष्य दिया था , जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया था और अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृहमंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था।

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