दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया INX Media भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
सीबीआई ने निचली अदालत के पांच मार्च, 2021 के फैसले को चुनौती दी है जिसमें एजेंसी को आरोपियों और उनके वकील को मालखाने में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।
याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष सूचीबद्ध की गई है।
High Court उच्च न्यायालय ने चिंदबरम और उनके बेटे से जुड़े मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर 18 मई को रोक लगा दी थी।
इसने सीबीआई CBI की याचिका पर चिंदबरम, कार्ती और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
जांच एजेंसी ने आदेश में की गईं टिप्पणियों को खारिज करने का भी अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि एजेंसी को जांच के दौरान अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों को अदालत में दाखिल करना या पेश करना आवश्यक है।
Lower Court निचली अदालत ने यह भी कहा था कि आरोपी संबंधित दस्तावेजों या निरीक्षण संबंधी प्रति प्राप्त करने के भी हकदार हैं, भले ही सीबीआई ने उन्हें आधार बनाया हो या नहीं।
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप था।
इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ED ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने कहा था कि यह मामला उच्च स्तर के भ्रष्टाचार का है जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसने कहा था कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, लेकिन समाज के सामूहिक हित की अनदेखी नहीं की जा सकती।(भाषा)