अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​के अधिकार क्षेत्र का ‘ उद्देश्य’ न्यायिक मंचों की संस्था की गरिमा को बनाए रखना है-

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, “जनता के आकलन में न्यायपालिका की छवि को कम करने के लिए प्रेरित और सुविचारित प्रयास को दबाने और न्याय प्रशासन को अपनी गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा – अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित एक संवैधानिक शक्ति है जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता है

माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने 29 सितम्बर को एक याचिका के सुनवाई के दौरान कहा कि अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया को अवमानना ​​ का दोषी ठहराते हुए कहा कि जनता के आकलन में न्यायपालिका की छवि को कम करने के लिए प्रेरित और सोचे समझे प्रयास को दबाने और न्याय प्रशासन को अपनी गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​के अधिकार क्षेत्र का ‘ उद्देश्य’ न्यायिक मंचों की संस्था की गरिमा को बनाए रखना है।

माननीय अदालत ने कहा, “यह एक प्रतिशोधी अभ्यास नहीं है और न ही अपने आप में अनुचित बयान एक न्यायाधीश की गरिमा को कम करने में सक्षम हैं। इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जहां सभी ढील के बावजूद एक चिरस्थायी वादी कीचड़ फेंक कर अपने अस्तित्व को सही ठहराने की कोशिश करता है, अदालत को कदम बढ़ाना पड़ता है।”

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इतना आसान रास्ता था कि इतनी परेशानी को न्यौता देने के बजाय मामले को टालना या छोड़ देना।

अदालत ने आगे कहा, “लेकिन फिर यह वह तरीका नहीं है जिसके लिए न्यायाधीशों ने शपथ ली है। कभी-कभी यह कार्य असंभव और कठिन होता है, लेकिन इसे संस्था के भले के लिए ये किया जाना चाहिए। ऐसे वादियों को केवल इसलिए अपना रास्ता बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वे याचना कर सकते हैं और जो कुछ भी वे महसूस करते हैं उसे लिखें और कभी-कभी माफी मांगकर और फिर उन आरोपों को फिर से सामने लाकर अनुमोदन करते रहें। इस प्रकार हमने अधिक कठिन रास्ता चुना है।”

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रि : रोशन लाल आहूजा 1993 Supp (4) SCC 446 में फैसले का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा: “मेमोरेंडम ऑफ रिट पिटिशन में सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ जानबूझकर और बार-बार की गई अपमानजनक टिप्पणियों और आक्षेपों और रैंक में कमी के आदेश के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के समक्ष किए गए अभ्यावेदन और बाद में अवमाननाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी को जनता के आकलन में न्यायपालिका की छवि को गिराने और न्याय प्रशासन को बदनाम करने के लिए आयोजित किया गया था।।”

  1. We are enlightened in respect of the course of action we follow by judicial precedents. We would first like to turn to the judgment in Roshan Lal Ahuja, In Re:1 . Disparaging remarks and aspersions deliberately and repeatedly made against the Supreme Court and its Judges in memorandum of writ petition and in representation made before the President of India in connection with order of reduction in rank and subsequent dismissal from service of the contemnor was held to bring down the image of judiciary in the estimation of public and to bring administration of justice into disrepute. The contemnor was directed to suffer four months simple imprisonment and pay a fine of Rs.1,000/-.

अदालत ने इन रि: विजय कुर्ले और अन्य 2020 SCC Online SC 407 में भी निर्णय पर ध्यान दिया और कहा कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर न्यायिक मामलों के संबंध में न्यायालय को बदनाम करने की प्रवृत्ति के रूप में आक्षेप लगाने के लिए यहां कोई पूर्ण लाइसेंस नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, “जनता के आकलन में न्यायपालिका की छवि को कम करने के लिए प्रेरित और सुविचारित प्रयास को दबाने और न्याय प्रशासन को अपनी गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो शिकायत के कारण लगाए गए जुर्माने के कारण जनहित याचिका दायर करने में अवमाननाकर्ता की अक्षमता, जिसका वह भुगतान करने में असमर्थ होने का दावा करता है और उसकी याचिकाओं पर मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं होने का परिणाम हैं, जो कि बड़ी संख्या में हैं। अवमाननाकर्ता ने स्पष्ट रूप से उन विषयों की जनहित याचिकाएं दायर करने का एक पेशा बना लिया है जिनके बारे में वह ज्यादा नहीं जानता है और फिर खुद को राहत देकर अदालत को बदनाम करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें विफल रहने पर वह अदालत को बदनाम करना जारी रखेगा।”

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संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा-

“अनुच्छेद 129 के पठन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस न्यायालय के पास रिकॉर्ड के न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें स्वयं की अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। यह एक संवैधानिक शक्ति है जिसे विधान द्वारा छीना नहीं जा सकता है या कम नहीं किया जा सकता है … पूर्वोक्त के संदर्भ में यह राय है कि दो प्रावधानों की तुलना से पता चलता है कि जबकि संस्थापकों ने महसूस किया कि अनुच्छेद 142 के खंड (2) के तहत शक्तियां संसद के किसी भी कानून के अधीन हो सकती हैं, जहां तक ​​अनुच्छेद 129 का संबंध है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित एक संवैधानिक शक्ति है जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता है।”

अदालत ने कहा अवमाननाकर्ता ​​​​अवमानना ​​का दोषी है-

अवमानना ​​ कर्ता ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे “मैं बिल्कुल कीचड़ फेंकूंगा, चाहे वह अदालत हो, प्रशासनिक कर्मचारी या राज्य सरकार। इसलिए इस कीचड़ से घबराकर , वो पीछे हट सकते हैं। ” पीठ ने सख्ती से कहा, “हम पीछे हटने से इनकार करते हैं।

” पीठ ने कहा, “अदालत को बदनाम करने की उनकी हरकतों को माफी नहीं दी जा सकती। वह अपने अवमाननापूर्ण व्यवहार के साथ जारी है।” इसलिए, पीठ ने कहा कि उसे मामले को इसके “तार्किक निष्कर्ष” पर ले जाना है। कोर्ट ने कहा कि दहिया की ओर से दिया गया माफीनामा काफी नहीं है और यह केवल परिणामों से बाहर निकलने का एक प्रयास है।

कोर्ट ने माना है कि माफी एक बचाव नहीं हो सकता-

“उनके द्वारा प्रस्तुत माफी केवल परिणामों से बाहर निकलने का प्रयास है, इसके बाद फिर से आरोपों का एक और सेट, इस प्रकार ये सब एक छलावा है। अवमाननाकर्ता की ओर से कोई पछतावा नहीं है।” (Vishram Singh Raghubanshi v. State of U.P.) (2011) 7 SCC 776

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पीठ ने कहा कि चूंकि दोषसिद्धि और सजा पर उन्हें एक संयुक्त नोटिस जारी किया गया है, इसलिए सजा पर उन्हें अलग से सुनने की कोई जरूरत नहीं है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि वह उसे एक और मौका दे रही है, और मामले को 7 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। “हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवमाननाकर्ता जो प्रयास कर रहा है कि उसे अपना रास्ता बनाना है या, वैकल्पिक रूप से, मैं बिल्कुल कीचड़ फेंक दूंगा, चाहे वह न्यायालय हो, उसके प्रशासनिक कर्मचारी हों या राज्य सरकार हों, ताकि लोग कीचड़ फेंकने से आशंकित हों, पीछे हट सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा की हम पीछे हटने से इनकार करते हैं और हमारे विचार में स्पष्ट हैं कि हमें इसे इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए। हमारा विचार है कि अवमाननाकर्ता स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की अवमानना ​​​​का दोषी है। उसके अदालत को बदनाम करने के कृत्य को माफी नहीं दी जा सकती। वह अपने अपमानजनक व्यवहार के साथ जारी है।

उसके द्वारा प्रस्तुत माफी केवल परिणामों से बाहर निकलने का प्रयास है, इसके बाद आरोपों का एक और सेट, इस प्रकार ये सब एक छलावा है। अवमाननाकर्ता की ओर से कोई पछतावा नहीं है। अंतिम माफी को सामग्री देखने के बाद शायद ही माफी कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने माना है कि माफी एक बचाव नहीं हो सकती है, एक औचित्य को स्वीकार किया जा सकता है यदि इसे न्यायालय की गरिमा से समझौता किए बिना अनदेखा किया जा सकता है।”

केस टाइटल : सुराज इंडिया ट्रस्ट बनाम भारत संघ
केस संख्या : Miscellaneous Application No.1630 of 2020 in Writ Petition (C) No.880 of 2016

29 september

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