एक अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के आदेश, नहीं होगा नवीनीकरण

आपको बतादें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन पंजीकरण को लेकर नया नियम लागू किया है। इस पर अगर पूरी तरह मौहर लगती है तो 1 अप्रैल 2022 से 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर इस संबंध में संबंधित नियमों में संशोधन के लिए हितधारकों के सुझाव मंगाए हैं। अधिसूचना के अनुसार प्रस्ताव पर मुहर लग जाने के बाद, यह सभी सरकारी वाहनों – केंद्रीय या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरपालिका और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा।

इस बात की जानकारी सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी है जहाँ ट्वीट किया है कि , “एक अप्रैल 2022 से, सरकारी विभाग 15 साल के बाद अपने वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को नवीनीकृत नहीं करा पाएंगे।

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