उपभोक्ता अदालत ने Amazon पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, मामला विस्तार से-

हाल ही में कंज्यूमर फोरम Consumer Forum ने अमेजन पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगया है. ई कामर्स पर यह कार्रवाई असली समान के आर्डर पर कॉपी (नकल) भेजने पर हुई. फोरम ने पाया कि अमेजन पर दिल्ली के स्थानीय व्यावसायी लोकल समान को इंटरनेशनल लक्जरी ब्रांड ‘मार्क जेकब्स’ ‘Marc Jacobs’ का बताकर बेच रहे थे. ये सिलसिला करीब चार सालों से चल रहा था. शिकायतकर्ता से अमेजन Amazon ने नकली समान वापस नहीं ली. उसने कंज्यूमर फोरम में घटना को दर्ज कराया था.

बता दें कि मामला चंडीगढ़ का है, जहां चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन रिसेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और समान बेचने वाले दुकानदार को 25 लाख रूपये का जुर्माना लगाया हैं. साथ ही शिकायतकर्ता को भी 2 लाख रूपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

क्या है मामला?

मामला चंडीगढ़ का है, जहां शिकायतकर्ता ने 279.30 रूपये के मोजे का आर्डर दिया. इस मोजे की कंपनी मार्क जैकब्स बताई गई थी, जबकि समान आने पर यह कॉपी निकली. समान लौटाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था. थक-हारकर व्यक्ति ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई. परिणामस्वरूप, सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने अमेजन पर जुर्माना लगाया है.

अमेजन पर लगा जुर्माना-

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सुनवाई हुई. जस्टिस राज शेखर अत्री और आयोग के एक सदस्य राजेश के आर्य ने मामले को सुना. आयोग ने मामले को गंभीर पाते हुए अमेजन को आदेश दिया. आदेश में अमेजन को V K Knitting, Delhi कंपनी के उत्पाद से ‘मार्क जेकब्स’ ‘Marc Jacobs’ का नाम हटाने का आदेश दिया हैं.

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शिकायतकर्ता को मिलेंगे दो लाख रूपये-

आयोग ने केन्द्र को भी निर्देश दिया है. गलत विज्ञापन चलाने के लिए ई कामर्स कंपनी अमेजन Amazon पर उचित कार्रवाई करें. वहीं, शिकायकर्ता को राहत देते हुए दो लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Amazon ने जानबूझ कर की गलती-

आयोग ने कहा. ऐसा पिछले चार सालों से किया जा रहा है. अमेजन पर मार्क जैकब्स का नाम दिखाकर स्थानीय ब्रांड को बेचा जा रहा था. अमेजन इसमें निडरता से और जानबूझकर डार्क पैटर्न के तरीके से विज्ञापन करने में लगा हुआ था.

एडवरटाइजिंग में डार्क पैटर्न का अर्थ-

ऑनलाइन Online तरीकों से समान मंगाने वाले ग्राहकों को धोखा देने या उनकी पसंद में हेरफेर करने वाली रणनीति को ‘डार्क पैटर्न’ कहा जाता हैं. ये विज्ञापन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ग्राहक गुमराह हो जाए. सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों से अपने प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन इंटरफेस Online Interface में ऐसे डिजाइन या पैटर्न से दूर रहने को कहा है जो उपभोक्ताओं को गुमराह करने या उनकी पसंद में हेरफेर कर सकता है. साथ ही ये भ्रामक विज्ञापन,अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस Unfair Trade Practice या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है.

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