बिना तलाक किसी अन्य पुरुष और स्त्री के साथ रहना अपराध की श्रेणी में : इलाहबाद हाईकोर्ट

इलाहबाद : इलाहबाद हाईकोर्ट ने मामलें की सुनवाई के तहत बिना तलाक के किसी अलग पुरुष और स्त्री के साथ रहने को अपराध की श्रेणी करार दिया है।और कहा है कि यह सम्बन्ध वैधानिक नहीं है,आपको बतादें कि लिवइन रिलेशन को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि शादीशुदा महिला यदि दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिवइन रिलेशनशिप की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा।

महिला जिस पुरुष के साथ रहती है वो अपराधी माना जायेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब एक पुरुष और एक महिला, अन्य व्यक्तियों के साथ उनके विवाह के अस्तित्व के दौरान एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वे कानून के तहत किसी भी संरक्षण के हकदार नहीं होंगे। एक लिव-इन-कपल की तरफ से रिट याचिका दायर करके स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि उनकी शादी अन्य व्यक्तियों के साथ अब भी अस्तित्व में है, परंतु अब वह दोनों एक साथ रह रहे हैं।

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