भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया 3 करोड़ रूपए का जुर्माना

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है,यह जुर्माना 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर सर्कुलेशन प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैक्स के उल्लंघन के लिए कारण लगाया गया है. आरबीआई की तरफ से ज़ारी बयान में कहा गया है कि विनियामक अनुपालनों में गड़बड़ियों की वजह से हमारी ओर से यह कार्यवाही की गई है।


रिजर्व बैंक ने बताया की , आईसीआईसीआई बैंक को सिक्योरिटीज को एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट करने के मामले में दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि मई 2017 में कुछ निवेशों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम,1949 के प्रावधानों के तहत उस पर जुर्माना लगाया गया है.इसी कारण कल से आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में देखने को मिल रही है और आरबीआई की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक को कारण बताओ नोटिस भी ज़ारी है।

ALSO READ -  300 अंक की बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार

You May Also Like