नई दिल्ली : दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका , जिसमे कहा गया था कि बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल किट से कोरोना संक्रमण के उपचार की झूठी जानकारी दी गई थी , उस पर हाई कोर्ट ने स्वामी रामदेव को समन जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव के वकील से कहा है कि इस मामलें की अगली सुनवाई तक वहकोई विवादित या भड़काऊ बयान ना दें , और डीएमए द्वारा दायर याचिका में अपना रुख स्पष्ट करें।
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डॉक्टरों की तरफ से बाबा रामदेव पर आरोप है कि उनकी दवा कोरोनिल से कोरोना संक्रमण के इलाज़ की पुष्टि नहीं हुई है , और उनका बयान जनता को भ्रामक करने वाला है। डॉक्टरों की तरफ से डीएमए ने योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ याचिका दायर की है ,जिसने उन्होंने कहा है कि रामदेव पर झूठी और भ्रामक जानकारी देने से और जनता को गुमराह करने के लिए उन पर कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने इस कथन पर कि उनकी दवा कोरोनिल से कोरोना का इलाज़ शत-प्रतिशत इलाज़ होता है।