मुस्लिम वकील ने लगाया जज से धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप, Allahabad High Court ने हाजिर होने को कहा

कोर्ट ने कहा की “यह धर्म के आधार पर ट्रायल कोर्ट की ओर से स्पष्ट भेदभाव को दर्शाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निहित मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।”

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मुस्लिम वकीलों के खिलाफ कथित धार्मिक भेदभाव Religious Discrimination With Muslim Lawyers का मामला सुनवाई के लिए आया जिसमे कोर्ट ने सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी Judicial Officer को तलब किया। हालाँकि सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी और संबंधित न्यायिक अधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा।

न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ द्वारा पारित दिनांक 05.03.2024 के आदेश को स्पष्ट करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

प्रस्तुत मामले में, आवेदक मोहम्मद इदरीस ने CrPC की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर कर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 19.01.2024 और 20.01.2024 के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।

ये आदेश भारतीय दंड संहिता और यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की विभिन्न धाराओं से जुड़े सत्र परीक्षण से संबंधित थे। आवेदक ने ट्रायल कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 207 के तहत उसके द्वारा मांगे गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रदान करने का भी अनुरोध किया था। उसे अपना बचाव वकील स्वयं चुनने की अनुमति दें।

आवेदक ने तर्क दिया कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाया गया था और उसने यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों पर जोर दिया और कहा कि उसके खिलाफ आरोप निराधार थे। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता, आतंकवाद विरोधी दस्ते Anti Terrorist Squad का कर्मी होने के नाते, अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एफआईआर दर्ज करने में सक्षम नहीं था।

अदालत ने अगली सूचना तक ट्रायल कोर्ट के दिनांक 19.01.2024 और 20.01.2024 के आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी। इसने राज्य को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और उसके बाद आवेदक को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह की अनुमति दी।

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इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक, ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदक के संबंध में उपरोक्त आदेशों से संबंधित कार्यवाही को स्थगित रखा जाएगा। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने बाद के आदेश दिनांक 11.03.2024 में केवल यह उल्लेख किया कि आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील अगली सुनवाई तक जारी रहेगा, लेकिन सीआरपीसी की धारा 207 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य Digital Evidence के लिए आवेदक के अनुरोध को संबोधित नहीं किया।

आवेदक का तर्क है कि इस अनुरोध को संबोधित करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता 05.03.2024 को हाईकोर्ट द्वारा पारित विस्तृत आदेश के संबंध में गलतफहमी या चूक का संकेत देती है। इसमें सुझाव दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट को तब तक सुनवाई आगे नहीं बढ़ानी चाहिए जब तक कि आवेदक द्वारा मांगे गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा दिए जाते।

हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस रिपोर्ट के साथ अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए “इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड” सहित सभी दस्तावेज और जिन पर अभियोजन पक्ष आरोपी/आवेदक के खिलाफ उपयोग करने और भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, उन्हें धारा के आदेश के अनुसार आवेदक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 207 सी.आर.पी.सी. सहवर्ती बात यह है कि इसे क्लोन प्रति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 19.01.2024 के अपने आदेश में पाया कि आवेदक का वकील धार्मिक दायित्वों के कारण मुकदमे के दौरान अक्सर अनुपस्थित रहता था, जिसके कारण आवेदक की इच्छा के विरुद्ध एमिकस क्यूरी Amicus Query की नियुक्ति की गई। आवेदक के धर्म के आधार पर की गई यह कार्रवाई भेदभाव का गठन करती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 Article 15 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

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HC ने कहा कि न्यायिक सेवा कोई सामान्य सरकारी सेवा नहीं है और न्यायाधीश भी कर्मचारी नहीं हैं। न्यायाधीश सार्वजनिक पद पर रहते हैं; उनका कार्य राज्य के आवश्यक कार्यों में से एक है। अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक न्यायाधीश का पद सार्वजनिक विश्वास का पद होता है। एक न्यायाधीश को निष्कलंक सत्यनिष्ठा और निष्कलंक स्वतंत्रता वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे उच्च नैतिक मूल्यों के साथ अंत तक ईमानदार होना चाहिए। जब कोई वादकारी अदालत कक्ष में प्रवेश करता है, तो उसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए कि जिस न्यायाधीश के समक्ष उसका मामला आया है, वह निष्पक्ष रूप से और किसी भी विचार से प्रभावित हुए बिना न्याय करेगा।

पीठ ने आगे कहा कि एक न्यायाधीश से अपेक्षित आचरण का स्तर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ऊंचा है। यह कोई बहाना नहीं है कि चूंकि समाज में मानकों में गिरावट आई है, इसलिए समाज से आने वाले न्यायाधीशों से एक न्यायाधीश के लिए आवश्यक उच्च मानकों और नैतिक दृढ़ता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सीज़र की पत्नी की तरह एक न्यायाधीश को संदेह से ऊपर होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता उन न्यायाधीशों पर निर्भर है जो इसे संचालित करते हैं।

हाईकोर्ट उस आधार और कानूनी पहलुओं को समझने में विफल रहा, जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विवादित आदेशों के निष्कर्ष रखे गए थे और यह भी कि ट्रायल कोर्ट ने विवादित आदेशों को पारित करते समय एक विशेष समुदाय के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ की थीं।

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पीठ ने कहा कि यह न्यायिक कदाचार Judicial Misconduct को दर्शाता है, जो एक कार्यात्मक न्यायपालिका के लिए आवश्यक चीज़ों के मूल तंतु को तोड़ देता है – नागरिक जो मानते हैं कि उनके न्यायाधीश निष्पक्ष और निष्पक्ष हैं। न्यायपालिका लोगों के विश्वास और भरोसे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसलिए, न्यायाधीशों को कानूनी और नैतिक मानकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उन्हें उनके व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए, न्यायिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर हमला किए बिना न्यायिक आचरण की समीक्षा की जानी चाहिए।

3 अप्रैल के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय को एक व्यक्तिगत हलफनामा Personal Affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया कि उन्होंने किन परिस्थितियों में 19.01.2024 और 20.01.2024 के आदेश पारित किए और मामले को 15.04.2024 को सूचीबद्ध किया।

नियत तिथि पर श्री गौरव मेहरोत्रा एडवोकेट न्यायिक अधिकारी की ओर से उपस्थित हुए और उनके साथ न्यायिक अधिकारी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और न्यायालय में बिना शर्त माफी मांगी।

वकील के अनुरोध पर अदालत ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और न्यायाधीश को उपस्थित होने से छूट दी।

वाद शीर्षक – मोहम्मद इदरीस बनाम यूपी राज्य

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