State MP-गृह मंत्री ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून शादी-निकाह कराने वाले धर्म गुरु,काजी-मौलवी,पादरी को भी सजा 5 साल –

भोपाल, मध्य प्रदेश : लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल का ड्राफ्ट तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मंत्रालय में अफसरों के साथ बैठक की और कानून को सख्त करने की जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया जा रहा है। कानून में दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। पहले यह सजा पांच साल प्रस्तावित की गई थी।

मिश्रा ने बताया कि यदि मर्जी से धर्म बदलना हो तो एक महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देने का प्रावधान किया जा रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे।


बता दें कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा लव जिहाद के दोषियों को 10 साल सजा का प्रावधान कानून में करने की मांग कर चुके हैं।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा


प्रस्ताव के मुताबिक गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 10 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

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ऐसे में सरकार इस बिल की सभी तकनीकी और कानूनी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। वरिष्ठ सदस्य सचिव समिति की मंजूरी के बाद प्रस्तावित बिल राज्य कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद सरकार इस बिल को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इधर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से आहूत करने की मंजूरी दे दी है।

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