सपा नेता आज़म खां को कोर्ट का झटका ,रिसोर्ट की ज़मीन खाली करने का आदेश

रामपुर : सपा सांसद आजम खां को कोर्ट से फिर नया झटका लगा है. तहसीलदार की कोर्ट ने हमसफर रिसॉर्ट में 0.038 हेक्टेयर जमीन को सरकारी माना है. साथ ही इसे कब्जा मुक्त कराने के आदेश राजस्व निरीक्षक को दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले में 5.32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित हमसफर रिसॉर्ट आजम खां की पत्नी एवं विधायक डॉ. तजीन फात्मा और दोनों पुत्रों अदीब और अब्दुल्ला आज़म के नाम पर है.

राजस्व विभाग की टीम ने जांच और पैमाइश के बाद एक गाटा संख्या की भूमि कूड़े से खाद बनाने वाले गड्ढों के लिए तथा दो गाटा संख्या के भूभागों पर सरकारी रास्ता दर्ज होने की रिपोर्ट दी. इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम आन्जनेय कुमार सिंह के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने खाद के गड्ढे पर कब्जे के मामले में धारा 67 के तहत तहसीलदार सदर के न्यायालय में परिवाद दायर करवाया. मंगलवार को तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार की कोर्ट ने परिवाद पर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने प्रतिवादी की आपत्ति खारिज करते हुए रिसॉर्ट में खाद के गड्ढों की जमीन होने की बात मानी . साथ ही आदेश दिया है कि खसरा खतौनी संख्या 122, गाटा संख्या 164, रकबा 0.038 हेक्टेयर जमीन खाली करवाया जाए. तहसीलदार कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक को अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया .

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